सीईटी परीक्षा परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ओर से आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह विवाद नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर था, जिसके खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत के इस निर्णय से अब परीक्षा का परिणाम घोषित करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
विवाद क्यों हुआ था?
अभ्यर्थियों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अलग-अलग शिफ्टों में प्रश्नपत्र की कठिनाई के स्तर को संतुलित करने का काम करता है। लेकिन इस प्रक्रिया से कुछ उम्मीदवारों के अंक घट सकते हैं और कुछ को फायदा भी हो सकता है। यही कारण था कि परीक्षार्थियों ने इस फॉर्मूले को चुनौती दी और परीक्षा को रद्द करने तक की मांग उठा दी। रोहतक निवासी पवन कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि एक शिफ्ट का प्रश्नपत्र कठिन था, जबकि दूसरी शिफ्ट अपेक्षाकृत सरल थी। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा।
हाईकोर्ट का रुख
जस्टिस संदीप मोदीवाल की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसके बारे में पहले ही विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है। आयोग की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि यह फॉर्मूला सेट पैटर्न और शिफ्ट के आधार पर तैयार किया गया है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2022 में भी इसी तरह की याचिकाएं दाखिल हुई थीं और उन्हें भी खारिज कर दिया गया था।
आयोग का बयान
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिमंत सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वैध और न्यायसंगत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब बहुत जल्द ही परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा समाप्त हो सके।
अभ्यर्थियों में उम्मीद की किरण
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों उम्मीदवारों में उम्मीद की एक नई किरण जागी है। लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षार्थी अब अपनी मेहनत का फल पाने के लिए उत्साहित हैं। वहीं आयोग पर भी यह दबाव रहेगा कि वह जल्द से जल्द नतीजे घोषित करे और आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।