दिवाली से पहले किसानों को तोहफा: ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर अब मात्र 5% GST लगेगा

केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर लगने वाली जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को ट्रैक्टर व कृषि उपकरण खरीदते समय पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा। यह फैसला लाखों किसानों के जेब पर बोझ कम करेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी में सहायक बनेगा।
ट्रैक्टर पर घटा टैक्स
पहले किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 18% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब यह घटाकर 5% कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसान 8 लाख रुपये का ट्रैक्टर खरीदता है तो पहले उसे 96 हजार रुपये तक जीएसटी चुकाना पड़ता था, जबकि अब केवल 40 हजार रुपये ही देने होंगे। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
कृषि उपकरणों पर राहत
सरकार ने केवल ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि खेती-बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर भी टैक्स घटाया है। सीडर, पावर टिलर, हार्वेस्टर, बैलर मशीन, थ्रेशिंग मशीन और खाद बनाने की मशीनों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन उपकरणों पर किसानों को 18% तक टैक्स चुकाना पड़ता था। इस कदम से खेती की लागत में कमी आएगी और किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
आमजन को भी फायदा
किसानों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। अब साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साइकिल, टेलीकॉम टॉवर जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। वहीं सुपरफूड ड्रिंक और ब्रेड पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है, यानी अब इन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
क्या-क्या हुआ बदलाव?
- जीएसटी अब केवल दो दरों पर लागू होगा – 5% और 18%
- सीमेंट पर 28% की जगह अब 18% जीएसटी लगेगा
- 1200 सीसी तक की कार और 350 सीसी तक की बाइक पर 18% टैक्स लगेगा
- पान मसाला, सिगरेट और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी पहले की तरह जारी रहेगा
किसानों की जेब में बचेगा ज्यादा पैसा
टैक्स दरों में कटौती से किसानों को बड़ा लाभ होगा। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की कीमतें कम होने से उनकी लागत घटेगी और बचत बढ़ेगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला करोड़ों किसानों और आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाएगा।