हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक अवकाश न घोषित करने का निर्णय लिया है, जो कि आमतौर पर ‘अक्षय तृतीया’ के रूप में मनाया जाता है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह है कि 30 अप्रैल को ‘अक्षय तृतीया’ का पर्व है, जो एक धार्मिक अवसर है, लेकिन इसे राज्य सरकार ने 2025 के सार्वजनिक अवकाशों की सूची में शामिल नहीं किया है।
30 अप्रैल 2025: कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं
हरियाणा सरकार ने 2025 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों की सूची में 30 अप्रैल को शामिल नहीं किया है। इसका अर्थ है कि इस दिन सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल और अन्य सरकारी संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। हालांकि, कुछ निजी संस्थान या कंपनियां अपने कर्मचारियों को इस दिन अवकाश दे सकती हैं, लेकिन यह उनके आंतरिक नीतियों पर निर्भर करेगा।

सार्वजनिक अवकाशों की सूची में बदलाव
हरियाणा सरकार हर वर्ष सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी करती है, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों को शामिल किया जाता है। हालांकि, कुछ अवसरों को ‘वैकल्पिक अवकाश’ के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार इन दिनों अवकाश ले सकते हैं। ‘अक्षय तृतीया’ को इस वर्ष वैकल्पिक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, न कि सार्वजनिक अवकाश के रूप में।
बैंक और सरकारी कार्यालयों की स्थिति
चूंकि 30 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश नहीं है, इसलिए सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और अन्य सरकारी संस्थान सामान्य रूप से कार्य करेंगे। बैंकिंग सेवाएं, डाकघर, सरकारी दफ्तर और अन्य सेवाएं इस दिन उपलब्ध रहेंगी। यदि किसी कर्मचारी को इस दिन अवकाश की आवश्यकता है, तो वह वैकल्पिक अवकाश के तहत आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि उसका विभाग या संस्था इसकी अनुमति देती हो।