चंडीगढ़: आज से यानी शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें सरकार की और से हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। बताने की इसमें विधायकों को मिलने वाले विशेष यात्रा भतरे में संशोधन किया जाएगा।
विधानसभा संशोधन विधेयक 2025 प्रस्ताव को हाल ही की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। मौजूदा कानून के अनुसार विधायक और उनके परिवार को भारत में की गई यात्रा के अनुसार अधिकतम ₹10000 हर महीने की दर से यात्रा भता दिया जा रहा है।
हालांकि इस यात्रा भता की सीमा पूरे साल में ₹100000 तय है। यानी विधायक साल भर में यात्रा भत्ते के रूप में एक लाख रुपए तक लाभ ले सकता है उससे अधिक लाभ नहीं ले सकता। नए संशोधन विधेयक में यह साल की समय सीमा हटाने का प्रस्ताव रखा गया है।
महंगाई के कारण बढ़ेगा यात्रा बता
अब इस नए संशोधन में साल की समय सीमा हटाई जाएगी जिससे विधायक हर महीने 10000 पर यात्रा भत्ता ले सकते हैं यानी सालाना 120000 का यात्रा भत्ता कल आप ले सकेंगे। सरकार ने इस बारे में यह तर्क दिया है कि महंगाई और यात्रा खर्च बढ़ाने के कारण यह बदलाव करना आवश्यक है। विधायक के पारित होने के बाद राज्य के सभी विधायकों को इस संशोधित प्रावधान का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।