महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य की 18 से 65 वर्ष आयु की महिलाएं हर महीने ₹1500 की वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। अब तक इस योजना के तहत 9 किस्तों का वितरण किया जा चुका है, और अब 10वीं किस्त का वितरण शुरू हो गया है।
10वीं किस्त का वितरण
महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं किस्त के वितरण की प्रक्रिया दो चरणों में निर्धारित की है:
- पहला चरण: 24 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में ₹1500 की राशि ट्रांसफर की जा रही है।
- दूसरा चरण: जो महिलाएं पहले चरण में वंचित रह गई हैं, उन्हें 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ₹1500 की राशि प्राप्त होगी।
कितनी राशि मिलेगी?
- पात्र महिलाओं को: जो महिलाएं फरवरी और मार्च की किस्तों से वंचित नहीं हैं, उन्हें 10वीं किस्त के तहत ₹1500 की राशि मिलेगी।
- अपूर्व लाभार्थियों को: जो महिलाएं फरवरी और मार्च की किस्तें नहीं प्राप्त कर पाई हैं, उन्हें 8वीं, 9वीं और 10वीं किस्तों का कुल ₹4500 का लाभ मिलेगा।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी महिलयों को लाभ दिया जाएगा।
- महिला की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- महिला के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता या ट्रैक्टर के अलावा अन्य चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- महिला का बैंक खाता डीबीटी (DBT) के लिए सक्रिय और आधार से लिंक होना चाहिए।
लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?
लाभार्थी महिलाएं अपने नाम की सूची देखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकती हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।
- “अर्जदार लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
- “Application Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- यदि आवेदन की स्थिति “Approved” दिखाई देती है, तो लाभार्थी को योजना का लाभ मिलेगा।
महत्वपूर्ण सूचना
- यदि किसी महिला के खाते में 24 से 48 घंटे के भीतर राशि नहीं आती है, तो वह संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर सकती हैं।
- महिला के पास आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए।
- यदि महिला का नाम लाभार्थी सूची में नहीं है, तो वह संबंधित विभाग में संपर्क कर सकती हैं।